जन्म और मृत्य पंजीकरण के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने यह जानकारी आरटीआई के एक जवाब में स्पष्ट किया है। आरजीआई ने आरटीआई के जवाब में कहा कि यदि आधार को स्वैच्छिक रूप से दिया जाता है, तो इसे किसी भी दस्तावेज़ …
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