सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सजायाफ्ता कैदी सुधार की प्रवृति प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें भी ‘खुली हवा में सांस लेना’ चाहिए तथा उन्हें भी पारिवारिक व सामाजिक संबंध बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।अभी-अभी: श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुआ आतंकी हमला, फायरिंग से मची हडकंप… न्यायालय ने …
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