1 जुलाई से लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स से उन लोगों पर ज्यादा मार पड़ने वाली है, जो पुरानी ज्वैलरी खरीदने और बेचने का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पुरानी ज्वैलरी के खरीदने और बेचने का पूरा हिसाब-किताब रखना होगा। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति …
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