सरकारी अधिकारियों की कारगुजारियों की वजह से 1976 से 1994 तक दस्तावेजों में मृत माने गए आजमगढ़ के लाल बिहारी ‘मृतक’ को उनके द्वारा झेली गई परेशानियों और संत्रास के लिए मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को इसका जवाब देना होगा। इसके …
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