गौरतलब है कि डीएमआरसी ने फैसला लिया है कि अब वो स्टेशन परिसर में किसी स्नैक शॉप के लिए लाइसेंस जारी नहीं करेगी। जिनके पास लाइसेंस है वो तब तक दुकान चला सकते हैं जब कि उनका लाइसेंस एक्सपायर नहीं हो जाता। इसके साथ ही उन जगहों को दोबारा लीज …
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