दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (29 मई) को दिल्ली के परिवहन विभाग को 10 दिनों के अंदर बिना चिप वाले पीएसवी बिल्ला धारकों के बैंक खातों में 5000 रुपये की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं. एक एनजीओ ने जनहित याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि परिवहन …
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