केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (CBDT) ने कहा है कि 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को विशिष्ट पहचान संख्या (Aadhaar) से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, इस तरह के पैन मार्च, 2023 तक चालू रहेंगे …
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