सर्वोच्च न्यायालय ने शाहीन बाग केस में बुधवार को निर्णय सुना दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई सार्वजनिक स्थान को विरोध प्रदर्शन के लिए इस प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता कहा कि सड़क को अनिश्चित काल तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के केस में …
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