सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर (AGR) के भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकाए की 10 फीसद की किस्त 31 मार्च 2021 तक देनी …
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