नई दिल्ली। आधार नंबर की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी सेवाओं के लिए इसका प्रयोग बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने कई सेवाओं में आधार नंबर का प्रयोग करना अवैध करार कर दिया है। कोर्ट ने राशन कार्ड, पैनकार्ड, आयकर रिटर्न, वृद्घावस्था पेंशन, दिव्यांग …
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