नई दिल्ली, दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में बदलाव करते हुए टेलिकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ ही अन्य टेलिकॉम लाइसेंस रखने वाले को आदेश दिया है कि कम से कम दो साल तक सभी यूजर्स की कॉल रिकॉर्ड और आईपी एड्रेस को जरूर रखें। इससे …
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