1 जुलाई से लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में हाउसिंग सोसाइटी और RWA भी आएंगे, जिससे घरों में रहने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।इसके लिए इनको भी जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि सरकार ने उन सोसाइटी और RWA को रियायत …
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