नौकरी के दौरान किसी हादसे का शिकार होने वाले कर्मचारी के परिजन को पीएफ विभाग से न्यूनतम 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह व्यवस्था 15 फरवरी से लागू भी कर दी गई है। अभी तक न्यूनतम धनराशि का नहीं था …
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