शहर में जगह-जगह लगने वाले धरने-प्रदर्शन पर रोक लग गई है। इसके तहत किसी भी स्थान पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पहले ही अदालत का आदेश जारी है। अदालत के आदेशानुसार अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या पार्टी किसी भी तरह का रोष प्रदर्शन या …
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