‘अगर किसी शख्स को संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो वह शख्स आजीवन अयोग्य रहेगा.’ ऐसा कहना है पकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जिसके मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब आजीवन किसी भी सार्वजनिक पद पर अपना कब्ज़ा नहीं जमां पाएंगे. …
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