Order: RBI ने सिक्कों को लेकर दिया बैंक को सख्त आदेश, जानिए क्या है आदेश!

कानपुर: बैंक में सिक्के नहीं जमा करने की शिकायत पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने गंभीर रुख अपनाया है। रिजर्व बैंक ने मास्टर सर्कुलर के साथ बैंकों को पत्र लिखकर सिक्के जमा करने का आदेश जारी किया है। अब से बैंकों को न सिर्फ सिक्के जमा करने होंगे बल्कि इसकी सूचना भी बैंक कैंपस में लगानी होगी।


बीते कुछ समय से शिकायतें आ रही थीं कि बैंककर्मी सिक्के जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। बैंक के इस रुख से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह मास्टर सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक जिन बैंक शाखाओं में चेस्ट की सुविधा नहीं है करेंसी चेस्ट को उन शाखाओं से सिक्के लेने के लिए भी कहा गया है।

हालांकि आरबीआइ के इस नियम के मुताबिकए अकाउंट होल्डर एक दिन में एक रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के एक हजार रुपये तक के सिक्के जमा करा सकता है। रिजर्व बैंक ने मास्टर सरकुलर अटैच कर बैंकों को चेताया है कि वे सिक्के लेने के लिए बाध्य हैं।

यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने कैंपस में यह सूचना भी लगानी होगी कि उनके यहां सिक्के भी जमा किए जाते हैं। सभी बैंक और उनकी शाखाएं अपने खाताधारक को आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक सेवाएं देने को बाध्य हैं।

इनमें सभी प्रचलित मूल्य वर्ग के नए और साफ सुथरे नोट एवं सिक्के जारी करने कटे- फटे और गंदे नोट बदलने और किसी भी ट्रांजेक्शन और बदलाव में सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। प्रतिदिन प्रति खाताधारक एक हजार रुपये कीमत तक के एक रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के जमा कर सकता है। 50 पैसे के सिक्के कुल 10 रुपये तक ही जमा होंगे।

 

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