PAN से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ तो जानें क्या हो सकता है आपका नुकसान

PAN से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ तो जानें क्या हो सकता है आपका नुकसान #tosnews

PAN को आधार से लिंक कराने की तारीख केंद्र सरकार की ओर से फिर बढ़ा दी गई है। यह पहले 31 मार्च थी जो अब 30 जून 2021 तक कर दी गई है। #tosnews आखिर PAN से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए बार-बार तिथियां क्यों बढ़ाई जा रही है और इससे क्या फायदे नुकसान हैं, आइए जानते हैं। #tosnews
पहले थोड़ा PAN कार्ड के बारे में समझ लें। PAN कार्ड यानी की परमामेंट अकाउंट नंबर। नौकरीपेशा व्यक्ति के अलावा कारोबारियों को भी PAN कार्ड बनवाना जरूरी है। यह अनिवार्य तो नहीं है लेकिन इसके न होने पर कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए जगह-जगह इसकी अनिवार्यता के चलते यह एक तरह से अनिवार्य हो ही गया है। #tosnews
अब PAN कार्ड राशन कार्ड बनाने से लेकर बैंक में खाता खुलवाने, वाहन खरीदने व अन्य कई कार्यों में जरूरी दस्तावेज के तौर पर मांगा जाता है। आधार के आने के बाद लोगों ने PAN कार्ड का उपयोग थोड़ा कम किया था लेकिन अब फिर से इसे जरूरी बना दिया गया है। #tosnews

काम का नहीं रहेगा PAN कार्ड #tosnews
विशेषज्ञों की माने तो PAN कार्ड का आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है। जून तक अगर आधार से PAN लिंक न हुआ तो PAN कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। #tosnews
साथ ही आयकर कानून की धारा 272इ के तहत तय समय सीमा में आधार के साथ PAN कार्ड को लिंक न कराने पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

क्या पड़ेगा आप पर असर effect #tosnews
PAN कार्ड के निष्क्रिय होने पर बैंक में खाता खोलने से लेकर म्यूचुअल फंड या शेयर्स खरीदने में आपको समस्या आ सकती है। अब तो सरकार ने 50 हजार रुपये से अधिक नकद लेनदेन के लिए PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया है, ऐसे में यदि आपका कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाता तो एक और झंझट आपके सिर आ जाएगी। #tosnews
पहले PAN और आधार लिंक न होने पर जुर्माना नहीं था लेकिन इनआॅपरेटिव PAN के लिए पहले से है। इनआॅपरेटिव PAN से आप ऐसे वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकेंगे जहां PAN कार्ड जरूरी है। इसके अलावा ज्यादा TDS का भुगतान भी करना पड़ेगा। #tosnews

कहां कराएं लिंक PAN और आधार को link #tosnews
आप आधार और PAN कार्ड को online भी लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की website पर जाना होगा और ‘लिंक आधार’ पर click करके निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा आप PAN सर्विस प्रदाता के यहां जाकर भी लिंक करा सकते हैं। #tosnews
इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा और अपने आधार व PAN कार्ड साथ ले जाना होगा। इसके लिए आपको शुल्क भी देना पड़ेगा। आप sms के माध्यम से भी कार्ड लिंक करा सकते हैं। #tosnews
इसके लिए यूआइडीपैन लिखकर स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर फिर स्पेस देकर 10 अंकों का PAN कार्ड नंबर लिखकर 567678 या फिर 56161 पर भेजना होगा। इससे भी आपका कार्ड लिंक हो जाएगा। आप आयकर विभाग की website पर जाकर स्टेटस भी देख सकते हैं। #tosnews

Author ——-GB singh

 

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