आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने दोनों कार्ड को एक दूसरे से लिंक नहीं कराया तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। पिछले काफी महीनों में अंतिम तिथि बदली जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बार तिथि न बढ़ाने को लेकर विचार चल रहा है। इस बार अंतिम तिथि तक कार्ड लिंक न कराने पर जुर्माने की कार्रवाई भी हो सकती है।
और तो और आपके वित्तीय लेनदेन भी प्रभावित हो सकते हैं। कैसे करें कार्ड लिंक और लिंक न कराने पर क्या हो सकती है कार्रवाई, आइए बताते हैं।
एक हजार रुपए का लगेगा जुर्माना
आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हो गया है। इसके लिए सिर्फ 30 जून तक का समय दिया गया है। अगर कार्ड को लिंक नहीं कराया जाता है तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। केंद्र सरकार की ओर से 23 मार्च को लोकसभा में एक वित्त विधेयक 2021 को पारित करके इसे लागू किया गया है। सरकार की ओर से बताई गई तिथि तक कार्ड को लिंक न कराने पर यह कार्रवाई होगी।
कार्ड भी हो सकता है निष्क्रिय
केंद्र सरकार की घोषित 30 जून तक अगर पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो पैन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है। फिर आपके वित्तीय लेन देन और भुगतान के कामकाज पर असर भी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि 30 जून के बाद कार्ड के लिंक न होने पर जो भी लेनदेन संबंधी काम हैं वह रोक दिए जाएंगे। यानी जहां भी आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वहां उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जिसमें बैकिंग लेनदेन, म्युचुअल फंड, निवेश, डीमैट खाता खोलना, नया बैंक खाता खोलना या कहीं आवेदन करना जैसे काम बिना पैन नंबर के नहीं हो पाएंगे।
इस तरह से लिंक कर सकते हैं दोनों कार्ड
अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आप इस वेबसाइट www.
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