30 जून तक है अंतिम मौका, वरना रुक जाएंगे सारे काम

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने दोनों कार्ड को एक दूसरे से लिंक नहीं कराया तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। पिछले काफी महीनों में अंतिम तिथि बदली जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बार तिथि न बढ़ाने को लेकर विचार चल रहा है। इस बार अंतिम तिथि तक कार्ड लिंक न कराने पर जुर्माने की कार्रवाई भी हो सकती है। और तो और आपके वित्तीय लेनदेन भी प्रभावित हो सकते हैं। कैसे करें कार्ड लिंक और लिंक न कराने पर क्या हो सकती है कार्रवाईआइए बताते हैं।

एक हजार रुपए का लगेगा जुर्माना

आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हो गया है। इसके लिए सिर्फ 30 जून तक का समय दिया गया है। अगर कार्ड को लिंक नहीं कराया जाता है तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। केंद्र सरकार की ओर से 23 मार्च को लोकसभा में एक वित्त विधेयक 2021 को पारित करके इसे लागू किया गया है। सरकार की ओर से बताई गई तिथि तक कार्ड को लिंक न कराने पर यह कार्रवाई होगी।

कार्ड भी हो सकता है निष्क्रिय

केंद्र सरकार की घोषित 30 जून तक अगर पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो पैन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है। फिर आपके वित्तीय लेन देन और भुगतान के कामकाज पर असर भी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि 30 जून के बाद कार्ड के लिंक न होने पर जो भी लेनदेन संबंधी काम हैं वह रोक दिए जाएंगे। यानी जहां भी आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वहां उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जिसमें बैकिंग लेनदेनम्युचुअल फंडनिवेशडीमैट खाता खोलनानया बैंक खाता खोलना या कहीं आवेदन करना जैसे काम बिना पैन नंबर के नहीं हो पाएंगे।

इस तरह से लिंक कर सकते हैं दोनों कार्ड

अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आप इस वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाकर इसे जांच कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं। इसमें नीचे की तरफ जाकर लिंक आधार को क्लिक कर सकते हैं। स्टेटस को देखने के लिए क्लिक हेयर को क्लिक करें और उसमें अपनी तमाम जानकारियां भर दें। अगर आपका दोनों कार्ड एकदूसरे से लिंक है तो आपको जानकारी दी जाएगी कि दोनों कार्ड लिंक है। अगर आपने कभी लिंक नहीं किया है तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें अपनी जानकारी भरनी होगी। और आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। इसके अलावा एसएमएस सेवा का भी इस्तेमाल करके आप अपना कार्ड लिंक करवा सकते हैं। आपको 567678 या फिर 56161 पर मैसेज भेज सकते हैं और पैन को आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं।

— GB Singh
English News

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com