PF खाते पर मिली मोहलत का तुरंत उठाएं लाभ, बच जाएगा 7 लाख रुपए का नुकसान
नई दिल्ली, Salaryclass के लिए बड़ी राहत का फैसला हुआ है। EPFO ने PF खाताधारक के UAN को उसके Aadhaar से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। पहले इसे 1 जून से लागू कर दिया गया था, लेकिन अब ईपीएफओ ने यूएएन को आधार नंबर के साथ वेरिफाई करते हुए PF रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को 1 सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया है। अगर Aadhaar को UAN से लिंक नहीं किया तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। PF अकाउंट का UAN अगर Aadhaar से लिंक नहीं होगा तो कई काम रुक सकते हैं। इसमें अंशदान जमा होने से लेकर PF निकासी तक शामिल है।
बीमा योजना का फायदा नहीं
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और CA मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक, UAN अगर Aadhaar से लिंक नहीं होगा तो कंपनी कर्मचारी का पीएफ काटेगी लेकिन कंपनी का योगदान नहीं मिलेगा। कंपनी का योगदान सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों का जमा होगा, जिनका PF अकाउंट आधार से जुड़ा है। ऐसे कर्मचारी EPFO के इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस अर्थात EDLI से भी वंचित हो जाएंगे। वह व्यक्ति बीमा कवर से बाहर हो जाएगा।
EDLI स्कीम क्या है
EDLI PF खाताधारक के लिए बीमा कवर है। हाल में Covid mahamari को देखते हुए Labor ministry ने डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम को बढ़ा दिया है। इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, 1976 के तहत दी जाने वाली बीमा रकम की सीमा बढ़कर 7 लाख रुपए हो गई है। इससे खाताधारक की मौत पर कम से कम बीमा रकम को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये और अधिकतम रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले यह रकम 2 लाख रुपये और 6 लाख रुपये थी। यह रकम तब मिलती है, जब खाताधारक के साथ कोई अनहोनी हो जाए।
इनकम टैक्स में राहत नहीं
मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक, UAN को Aadhaar से लिंक न होने की वजह से नियोक्ता अपना अंशदान भी जमा न कर सके। साथ ही इस रकम को आयकर में खर्च के तौर पर स्वीकृत नहीं माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास PF का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नहीं है तो उसका प्रोविडेंट फंड संबंधित काम करने से पहले UAN लेना ही होगा।
Aadhaar-Pan linking
मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग में PAN को आधार से लिंक करने की जो व्यवस्था चल रही है, ऐसी प्रक्रिया सरकार ने PF विभाग में की है। इसका नतीजा यह होगा कि जो नियोक्ता नकली कर्मचारियों को अपने संस्थान में कार्यरत दिखाते थे, वह अब पहचान लिए जाएंगे और बिना आधार लिंक कराए अब वह अपना पुराना PF भी नहीं निकल पाएंगे। फर्जी कर्मचारियों और ऐसे इनकम टैक्स में चोरी करने वाले नियोक्ताओं के लिए यह एक बड़ा झटका है।