कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख से अधिक खाता धारकों और पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। इससे पेंशनधारकों को अपने पेंशनखाते को आधार से जोड़ने के लिए और समय मिल जाएगा। इससे पहले ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र कार्यकम के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया था।
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इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से जुड़े हर मेंबर के अकाउंट में केंद्र सरकार उसके बेसिक वेतन का 1.16 फीसदी योगदान देती है। इसके अलावा 8.33 फीसदी उन कर्मचारियों का इम्प्लॉयर हर महीने जमा करता है। सरकार ई.पी.एफ.ओ. पर सबसिडी देती है इसलिए सरकार ने आधार एक्ट के सेक्शन 7 को यहां लागू कर दिया है, जिसके तहत इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा।