बजट में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना के लाभ खत्म हो जाने के प्रावधान पर सरकार ने सफाई दी है। आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने कहा है कि नई या पुरानी पीपीएफ जमा को अटैच किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीपीएफ जमा को कुर्क नहीं किया जा सकता। प्रस्तावित सरकारी जमा प्रोत्साहन कानून के तहत पीपीएफ कानून को शामिल किए जाने के बाद भी इसे सभी सुरक्षा मिलती रहेगी।
![PPF खातों की सुरक्षा रहेगी जारी, किये जाएंगे नए बचत नियम के अधीन](https://tosnews.com/wp-content/uploads/2018/02/ppf_660_033117053816.jpg)
बजट 2018-19 में पीपीएफ अधिनियम, 1968 को निरस्त करने का प्रावधान है। इसके तहत पीपीएफ समेत सभी छोटी बचत योजनाएं अब सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के अधीन आ जाएंगी।