RBI ने कानपुर के को-ऑपरेटिव बैंक के प्रतिबंधों को 3 माह तक बढ़ाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर पर लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। केंद्रीय बैंक ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर पर लगाए गए प्रतिबंधों को 11 सितंबर से 10 दिसंबर तक तीन महीने की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) की धारा 35A के तहत जारी निर्देशों के माध्यम से, पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर 10 जून, 2020 से प्रतिबंधों के अधीन है।

शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक बयान जारी करते हुए यह जानकारी दी गई कि, निर्देश की वैधता को, जिसे पिछली बार 10 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था, को निर्देश DOR.MON.D-35/12.28 के तहत 059/2021-22 दिनांक 8 सितंबर, 2021 की समीक्षा के अधीन 11 सितंबर, 2021 से 10 दिसंबर, 2021 तक तीन महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए केंद्रीय बैंक को बैंकों को निर्देश देने और कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करती है, ताकि किसी भी बैंकिंग कंपनी के मामलों को जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक या प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोका जा सके। निर्देशों के अनुसार, कानपुर स्थित सहकारी बैंक को कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना छह महीने के लिए नए लोन देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया है।

क्या कहा था RBI ने

11 जून, 2020 को जब उसने प्रतिबंध लगाया था उस वक्त आरबीआई ने अपने बयान में यह कहा था कि, विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खाते या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इस कारण से लगाया गया प्रतिबंध

आपको बता दें कि पिछले साल 10 जून 2020 को पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर पर कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था।

English News

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com