रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से बैंक ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं. हाल ही में केंद्रीय बैंक की तरफ से लोन देने के नियमों में बदलाव के बाद अब आरबीआई ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है. अगर आपने किसी भी बैंक में लॉकर खुलवा रखा है या खुलवाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है.
1 जनवरी 2022 से लागू हुए नियम
रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर नए बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी 2022 से लागू करने की बात कही है. बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर आरबीआई ने इन नियमों को जारी किया है. नए नियम लागू होने का सीधा फायदा बैंक ग्राहकों को मिलेगा.
100 गुना देना होगा मुआवजा
अक्सर बैंक लॉकर्स में चोरी होने की शिकायतें आती रहती थीं. लेकिन अब बैंक लॉकर से कुछ भी चोरी होने पर संबंधित बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर किराये का 100 गुना मुआवजा दिया जाएगा. अभी तक चोरी की वारदात पर बैंक पल्ला झाड़ लेते थे और कह देते थे कि इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है.
डिस्पले से मिलेगी खाली लॉकर की सूचना
आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्पले पर लगाना होगा. इससे लॉकर सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद है. आरबीआई का मानना है कि बैंक ग्राहक को अंधेरे में नहीं रख सकते. सही जानकारी प्राप्त करना उनका हक है.
ई-मेल और एसएमएस से मिलेगा अलर्ट
अब जब भी आप अपना लॉकर एक्सेस करेंगे तो इसका अलर्ट बैंक के माध्यम से आपको ई-मेल और एसएमएस के जरिये दिया जाएगा. आरबीआई की तरफ से यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया गया है.
बैंक ले सकता है अधिकतम तीन साल का किराया
नए नियमों के तहत बैंकों को लॉकर का अधिकतम तीन साल का किराया लेने का हक है. अगर आपके लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक अन्य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्यादा शुल्क बैंक नहीं ले सकता.
सीसीटीवी फुटेज जरूरी
लॉकर रूम में आने-जाने वालों की अब सीसीटीवी से निगरानी करना जरूरी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज का 180 दिन तक का डेटा स्टोर करके रखना होगा. चोरी या सुरक्षा में किसी भी प्रकार की खामी होने पर अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिये जांच कर सकेगी.