FD को लेकर RBI के नए नियम, हो सकता है आपको घाटा

         भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एफडी से जुड़े बदले हैं। नियमों के मुताबिक अब एफडी समय पर न निकालने वालों को घाटा हो सकता है। एक तो उन्हें कम ब्याज मिलेगा और समय बर्बाद होगा अलग से। आरबीआई ने यह नियम एफडी की मैच्योरिटी के पूरा होने पर पैसा न निकालने वालों के लिए जारी किया है। क्या कहता है नियम, आइए जानते हैं।.
क्लेम न करने पर होगा नुकसान
आरबीआई के अनुसार एफडी के बदले गए नियम के मुताबिक अगर आपके निवेश का समय पूरा हो गया है और मैच्योरिटी पूरा होने के बाद आपको पैसा निकालना है लेकिन आपने नहीं क्लेम नहीं किया तो नुकसान होगा। इसके तहत कम ब्याज मिलेगा और ये ब्याज आपके बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज के बराबर हो सकता है। मान लीजिए अभी पांच से दस साल की एफडी पर पांच फीसद से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है और बचत खाते में तीन से चार फीसद का ब्याज मिल रहा है। लेकिन आपने एफडी पूरा होने के बाद क्लेम नहीं किया तो आपको बचत खाते के बराबर यानी तीन से चार फीसद ब्याज मिलागा।

आरबीआई का आदेश
आरबीआई की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अगर फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होती है और भुगतान नहीं लिया जाता है या फिर दावा नहीं किया जाता है तो एफडी पर मिलने वाला ब्याज बचत खाते के हिसाब से कर दी जाएगी। आरबीआई का यह नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, कॉरपोरेशन बैक और लोकल बैंकों में लागू होगी। पुराने नियम के हिसाब से अगर आपकी एफडी मैच्योर होती थी और आप पैसा नहीं निकालते थे तो बैंक आपकी एफडी की अवधि को बढ़ा देते थे। इससे क्या होता था कि आपका पैसा थोड़ा और बढ़ जाता था। लेकिन अब यह न करके बैंक आपके एफडी पर ब्याज ही घटा देंगे। इसलिए फायदा इसी में होगा कि आप एफडी पर ध्यान रखें और जैसे ही मैच्योर हो उसे निकाल लें। वरना घाटा हो जाएगा।

GB Singh

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