SC ने दिया आदेश कहा -अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आधार को पैन से जोड़ना ही होगा

SC ने दिया आदेश कहा -अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आधार को पैन से जोड़ना ही होगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आधार और पैन को जोड़ने पर कहा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उसे पैन कार्ड से जोड़ना ही होगा। पर अगर आपके पास आधार कार्ड अबतक नहीं है, तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि अगर आप ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। सरकार ने पैन-आधार को जोड़ने को अनिवार्य कर दिया था। इस मामले पर स्टे ऑर्डर के बाद संवैधानिक पीठ आगे का फैसला लेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिनके पास पैन कार्ड तो है, पर आधार कार्ड नहीं। ऐसे में वो बिना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराए बगैर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पर अगर आपके आधार और पैन कार्ड दोनों है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आधार को पैन से जोड़ना ही होगा। वैसे, ये ढील कम समय की हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। इस मामले पर संवैधानिक पीठ आगे का फैसला लेगी।
हालांकि सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकार डाटा की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार आने वाले समय में डाटा की सुरक्षा को लेकर भी नया कानून ला सकती है।
आयकर कानून के इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के जरिये चुनौती दी गई थी। आयकर कानून के तहत आयकर रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य किया गया है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने इन याचिकाओं पर अपना फैसला 4 मई को सुरक्षित रख लिया था। जिसपर आज ये बड़ा आदेश आया है।
कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया।
गौरतलब है कि इस साल पेश बजट में आयकर कानून के की धारा 139एए को लागू किया गया था। जिसके मुताबिक रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के  आवेदन पर आधार नंबर दर्ज करना जरूरी किया गया था।
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