सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) को शनिवार, 12 सितंबर को अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की मंजूरी के बिना परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे और ना ही कोई भी प्रवेश नहीं होगा।
NLAT के आयोजन के खिलाफ दायर हुई याचिका
सुप्रीम कोर्ट NLSIU के पूर्व कुलपति, प्रोफेसर वेंकट राव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट (NLAT) आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि NLSIU की इस कार्रवाई ने एक अप्रत्याशित अनिश्चित्ता पैदा कर दी है और छात्रों पर भी अनावश्यक बोझ डाल दिया है, जो अब भावी कार्यक्रम को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
12 सितंबर को होगी परीक्षा
यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि NLSIU सितंबर 2020 के अंत से पहले प्रवेश पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो यह अनिवार्य रूप से यह साल जीरो ईयर में बदल जाएगा। इस बार परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 3 सितंबर से शुरू हुई और 10 सितंबर को बंद हुई। के लॉ कॉलेजों के कंसोर्टियम में 23 कॉलेज हैं और उन्होंने 28 सितंबर को CLAT 2020 परीक्षा तय की है, जबकि NLSIU ने NLAT 2020 परीक्षा 12 सितंबर को तय की है।
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