क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ नियम जुलाई माह से लागू होने वाले थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि यह नियम अब जुलाई से लागू नहीं होंगे। इन नियमों को लेकर लोगों में थोड़ी शंका था। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह नियम लागू करने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब फैसला बदल दिया गया है। यह नियम अब एक जुलाई से लागू नहीं होगा। आइए जानते हैं और अधिक।
आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी
आरबीआई की ओर से यह जानकारी दी गई है। पहले बताया जा रहा था कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखने वाले कोई भी ग्राहक उनका उपयोग करने से पहले उनको नियम जानना जरूरी होगा। हालांकि अब यह तीन महीने के लिए टाला गया है। आरबीआई की ओर से जानकारी दी गई थी कि 30 जून के बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए नया नियम लागू होगा। अब 30 सितंबर से इसे लागू किया जाएगा। आरबीआई की ओर से बताया गया कि इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर की ओर से सुझाव मिलने के बाद यह कदम उटाया गया है। इसके अलावा कुछ नियम अब एक अक्तूबर से लागू होंगे।
क्या नियम होने हैं लागू
आरबीआई की ओर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड उपयोग के लिए जो गाइडलाइन तय की है उसकी जानकारी लोगों को होनी आवश्यक है। जानकारी के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड को बंदकरने के अनुरोध को कार्डधारक सारा बकाया भुगतान करने के सात दिन में करना होगा। कार्ड को बंद करने की जानकारी कार्ड धारक को हर तरह से मिलनी चाहिए। जिसमें ईमेल और एसएमएस शामिल है। कार्ड बंद करवाने के लिए वेबसाइट या अन्य किसी भी तरह की डिजिटल तकनीक का सहारा ले सकते हैं। डाक के माध्यम से कार्ड बंद करने का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। अगर कार्ड जारी करने वाला सात दिन के अंदर कार्ड बंद नहीं करता है तो उसे ग्राहक को 500 रुपए प्रति दिन की देरी का जुर्माना देना होगा।
GB Singh