बेटी पैदा होने पर समाज में बोझ न समझा जाए इसके लिए सरकारों की ओर से तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं। बेटियां भविष्य हैं न कि बोझ। इसी के तहत तमाम अभियान चल रहे हैं और योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इसी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी कन्या सुमंगला योजना के तहत आनलाइन और आॅफ लाइन आवेदन करने पर बालिका को जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और विवाह तक छह किश्तों में सहायता प्रदान करती है। इसका बजट लगभग 1200 करोड़ रुपए रखा गया है। आइए जानते हैं।
योजना के नियम
इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक को नियमों का पालन करना होगा। योजना में यूपी का स्थायी निवासी ही लाभ उठा सकता है। अधिकतम एक परिवार की दो लड़कियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक या उसके परिवार की कुल आय 03 लाख या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जुड़वां बेटियां होने पर भी लाभ मिलता है। अनाथ बच्चियों को गोद लेने पर भी लाभ मिल सकता है। योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट-साइज फोटो, मोबाइल नंबर, अधिवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट विवरण, यदि बेटी गोद लेने का प्रमाण पत्र आदि होना आवश्यक है।
कैसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश के निवासी आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। आॅनलाइन आवेदन इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। इसमें तमाम जानकारी भरने के लिए ओटीपी नंबर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे भरने के बाद आपका पंजीकरण पूरा होगा। पूरा फार्म भरने के बाद अपने दस्तावेज अपलोड करने के बाद फार्म की फोटोकापी जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा आफलाइन आवेदन फार्म खंड विकास अधिकारी, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। डाक के द्वारा भजे गए प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। आवेदन फॉर्म कन्या सुमंगला पोर्टल, खण्ड विकास अधिकारी, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय से निशुल्क ले सकते हैं।
कितना मिलता है लाभ
योजना के तहत पहली किश्त कन्या के जन्म के समय राज्य सरकार देगी। दूसरी किश्त टीकाकरण और कक्षा 6 मे प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये, कक्षा 8 मे प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये, हाईस्कूल पास करने पर 7,000 रुपये कन्या को दिये जाएंगे। इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास करने पर 8,000 रुपये और कन्या के 21 वर्ष होने पर शादी के लिए 2 लाख रुपये मिलेंगे.
GB Singh