अब इनकम टैक्स रिटर्न न जमा करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक टीडीएस काटने और टीसीएस जमा करने वालों के लिए व्यक्तियों की पहचान करने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। अब जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ ऊंची दर पर टैक्स वसूला जाएगा। जानकारी के मुताबिक, 2020-21 के बजट में यह प्रावधान किया गया था कि दो वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों लोगों के मामले में स्रोत पर ही टैक्स कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण अधिक दर से होगा जिन पर दो वर्षों में 50 हजार या उससे अधिक रुपए की टैक्स कटौती बनती है।आयकर विभाग यह व्यवस्था जल्द ही लागू करने से जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, इस महीने के बाद नए महीने से इसमें काफी तेजी दिखाई देगी।
सीबीडीटी ने जारी किया आदेश
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे लोग जो रिटर्न नहीं भरते हैं उनके मामले में ज्यादा दर से टैक्स कटौती और कलेक्शन को लेकर धारा 206एबी और 206सीसीए के लिए क्रियान्वयन के लिए यह आदेश जारी किया है। यही नहीं आयकर विभाग की ओर से भी ट्विटर पर यह जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि धारा 206एबी और 206सीसीए के लिए जांच को लेकर नई व्यवस्था जारी की गई है। बताया जा रहा कि जिस स्रोत से टीडीएस कटौती और टीसीएस कलेक्शन की जिम्मेदारी है उस पर भी बोझ कम होगा। सीबीडीटी की ओर से यह भी कहा गया है कि टीडीएस कटौती और टीसीएस कलेक्शन को व्यक्ति की पहचान को लेकर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी।
करदाताओं की सूची पर काम
आयकर विभाग ने 2021-22 वित्तीय वर्ष की शुरूआत में इन विशिष्ट व्यक्तियों की सूची तैयार करने की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि सूची तैयार करते समय 2018-19 और 2019-20 वित्तीय वर्ष को पिछले दो सालों से भी जोड़ा गया है। इस सूची में उन करदाताओं का नाम आ रहा है जिन्होंने आकलन वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अभी तक अपना टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। जानकारी के मुताबिक, इन दोनों वर्षों में हिसाब लगाकर उनका कुल टीडीएस और टीसीएस 50 हजार रुपए से अधिक बताया जा रहा है। यही नहीं, सीबीडीटी की ओर से कहा गया है कि नई व्यवस्था धारा 206एबी और 206सीसीए के लिए जांच पर बोझ को कम करेगा। नई व्यवस्था के तहत टीडीएस और टीसीएस कलेक्शन करने वाले को उस भुगतान करने वाले या फिर टीसीएस देने वाले को पैन की प्रक्रिया के तहत लाया जाएगा जिससे यह पता चलेगा कि वह विशिष्ट व्यक्ति है या नहीं।
कब से होगा लागू
आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह प्रक्रिया एक जुलाई 2021 से शुरू कर दी जाएगी। इसके अंतर्गत टीडीएस कटौती और टीसीएस कलेक्शन के मामलों में काफी सफाई देखने को मिलेगी। साथ ही रिटर्न भरने से बचने वालों के खिलाफ भी यह कार्रवाई का काफी आसान तरीका बनेगा। इससे आयकर को टैक्स वसूली में फायदा मिलेगा।
GB Singh