कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। यह पेंशन उनके ही जीवन भर की जमा पूंजी होती है। इसमें कर्मचारियों को कुछ हद तक पैसा एडवांस के तौर पर निकालने की अनुमति थी। सरकार की ओर से यह नान रिफंडेबल एडवांस होता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। सिसे अब निकासी की सीमा बढ़ जाएगी। आइए जानते है, क्या है पूरा मामला।
पीएफ को लेकर बदला नियम
पीएफा का पैसा कर्मचारियों की जमापूंजी है। वे अपनी नौकरी करके इसे बचाते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा किया जा सके। कुछ इस पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करते हैं तो कुछ मकान या शादी के अलावा अन्य जरूरी कामों में पैसा लगाते हैं। वेतन से ही यह काटा जाता है। सरकार की ओर से पीएफ निकालने के लिए अब आनलाइन सुविधा है। इसके अलावा यह आपके खाते में भेज दिया जाता है। बताया जा रहा है कि आप पीएफ से अब दोगुना पैसा निकाल सकते हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ एक बार के लिए थी।
कैसे निकालें दो बार पैसा
कोरोना के कारण लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी कुछ के लिए व्यापार बर्बाद हो गया। ऐसे में सरकार की ओर से कुछ सहूलियत दी गई। सरकार की ओर से कोरोना के समय पीएफ से पैसा निकालने के लिए छूट दी गई कि वे अपने खाते से दो बार पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा चिकित्सा आपातकाल के तहत है। ताकि बीमारी में पैसे की कमी न आए। पैसा निकालने के लिए आपको कुछ काम करना होगा। आपको सबसे पहले ई-सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड देना होगा और लागिन करना होगा। आप अपना दावा चुन सकते हैं, जिस काम के लिए आप वेबसाइट पर आए हैं। इसमें फार्म 31, 19, 10सी और 10डी है। इसके बाद अपनी जानकारी भरें और खाता नंबर डालकर वेरिफाइ करें। आपको फार्म 31 का चयन करना होगा जो पीएफ एडवांस का है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
GB Singh