डाकघर में पासबुक का ले जाना जरूरी, अटक सकते हैं काम

   पोस्ट आफिस के नियमों में सरकार की ओर से बदलाव होते रहते हैं। अब तो कई योजना भी पोस्ट आॅफिस में शुरू कर दी गई है, जिससे यहां का काम बढ़ा है और लोगों की पोस्ट आॅफिस तक आवाजाही भी। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से डाकघर के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव पासबुक से जुड़े हैं, जिसमें पासबुक के बिना कई काम नहीं हो पाएंगे। क्या है ये आइए जानते हैं।

पासबुक को पास रखें जरूर
पोस्ट आॅफिस में अपना खाता चलाने वाले ग्राहकों को अपना पासबुक अपने पास रखना जरूरी है, वह भी तब जब वह डाकघर किसी काम से जाएं। क्योंकि कई कार्यों के लिए पासबुक अनिवार्य है और उसके बगैर कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आप आरडी या फिर एमआइएस या फिर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र या फिर नेशनल सेविंग स्कीम के अलावा कोई भी अन्य खाता बंद करवाते हैं जो पोस्ट आॅफिस के अधीन है तो उसके लिए आपको पासबुक को वहां सबसे पहले जमा करना ही होगा। साथ ही अगर आप किसी खाते से या योजना से पैसा निकालना चाहते हो और उसे बंद कराना है तो भी आपको पासबुक जमा करना होगा। यह डाकघर की ओर से आदेश जारी किया गया है।

क्यों बनाया गया है नियम
जानकारी दी गई है कि अगर समय से पहले खाते को बंद कर रहे हैं तो आपको अपने पासबुक की जानकारी देनी होगी। नियम को हर खाते और योजना के लिए अनिवार्य किया गया है। जैसे की आरडी और टीडी के अलावा एमआईएस और एससीएसएस और किसान विकास पत्र के लिए भी यह अनिवार्य है। एनएससी में भी पासबुक देनी होगी। किसी भी शाखा में पासबुक के बिना कार्य नहीं होगा। खाता बंद होने के बाद उसे रसीद भी मिलेगी। खाता बंद होने के बाद भी अगर किसी तरह की कोई जानकारी खाता धारक की ओर से मांगी जाती है तो उसे पासबुक की जैसे ही कागज मिलेंगे और शुल्क नहीं लगेगा। यह रसीद ही खाताधारक के एनओसी में रखा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि खाताधारकों की जानकारी डाकघर के पास उपलब्ध रहे। और उसकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो।

GB Singh

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