दरअसल, ATM से कटे-फटे नोट निकलने के बाद लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस नोट का क्या करेंगे? क्योंकि बाजार में जिस देंगे वो उसे नहीं लेंगे. ऐसे में परेशान होना लाजिमी है. लेकिन इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कटे-फटे नोट को आसानी से बदल सकते हैं.
आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे आपको तुरंत दूसरे नोट बदलकर दे दिए जाएंगे. अप्रैल 2017 में RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते. सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा.
जुलाई 2016 में RBI ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी शाखाओं पर लागू होता है.