सरकार के इस एलान से पेंशन को लेकर बन रहा भ्रम समाप्त हो गया है। पिछले कई दिनों से सरकार के पेंशन विभाग से इस बारे में जानकारी मांगी जा रही थी। पिछले दिनों पेंशनभोगियों के लिए डीएआर में संशोधन किया गया था।

केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जा रहे डीआर बेनिफिट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है। संबंधित विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन (ओएम) भी जारी किया है।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 के तहत, केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को दिया जा रहा डीआर लाभ मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए दिया जाता है। लाभ में वे भी शामिल हैं जो नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। यह छमाही आधार पर दिया जाता है।
सरकार ने बढ़ा दिया है डीए और डीआर
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) के साथ डीआर भत्ते की घोषणा की है। आपको बता दें कि डीए और डीआर दोनों एक साथ बढ़ते हैं। एक तरफ जहां डीए की बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है, वहीं डीआर बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होती है, जिसमें पारिवारिक पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
कितनी हुई बढ़ोतरी
7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7वें सीपीसी) के तहत, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए मौजूदा या वर्तमान डीआर दरें 38 प्रतिशत हैं, जिसकी गणना कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर की जाती है, न कि कम्यूटेशन के बाद कम पेंशन पर। 38 प्रतिशत की डीआर दर 1 जुलाई 2022 से लागू है। केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए और डीआर में 4 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features