अभी अभी :अब Online भर सकेंगे इनकम ITR टैक्स रिटर्न 1 और 4 #tosnews
कम आय वालों के लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 और 4 भरने के लिए Offline सुविधा शुरू कर दी है। इसकी मदद से अब करदाताओं को काफी सहूलियत होगी। विभाग ने यह कार्य वित्त वर्ष 2020-21 के लिए की है। इससे करदाताओं को ITR-1 और 4 फार्म भरने के लिए offline सुविधा मिलेगी।
जावा स्क्रिप्ट पर आधारित है तकनीक #tosnews
आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, टैक्स रिटर्न भरने की offline सुविधा ई फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से मिल जाएगी। यह नई तकनीक जेएसओएन JSON यानी जावा स्क्रिप्ट आब्जेक्ट नोटेशन Java script object notesion पर आधारित है। यह तकनीक आंकड़ों के भंडारण के लिए सरल बताई जा रही है। इस offline सुविधा को विंडोज 7 या उसके बाद के संस्करणों में कंप्यूटर पर डाउनलोड कर पाया जा सकता है।
कुछ दिन में और आइटीआर ITR भी जोड़ेंगे #tosnews
आयकर विभाग ने सुविधा की जानकारी देते हुए बताया कि offline सुविधा अभी केवल इनकम टैक्स रिटर्न ITR -1 और ITR -4 के लिए ही शुरू की गई है। अन्य ITR को बाद में इससे जोड़ा जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि तकनीक कितनी सहायक है और लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है।
कम आय वालों के लिए है यह सुविधा #tosnews
जानकारी के मुताबिक, ITR फार्म-1 (सहज) और ITR फार्म-4 (सुगम) एक आसान प्रारूप है। इसका उपयोग बड़ी संख्या में वह करदाता करते हैं जिनकी आय अपेक्षाकृत कम है। सहज यानी ITR-1 वे करदाता भर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए तक है और उनकी यह आय का स्रोत वेतन, एक मकान की संपत्ति और ब्याज आदि होती है। इसी तरह सुगम यानी ITR-4 वे हिंदू अविभाजित परिवार व कंपनियां करदाता भर सकते हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और उनकी आय का स्रोत कारोबार या पेशा है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ #tosnews
आयकर मामलों से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि कर रिटर्न भरने के लिहाज से आयकर विभाग की ओर से शुरू की गई यह नई सुविधा सरल है। इससे करदाताओं को आसानी होगी। जानकार बताते हैं कि इसमें बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से भी सहायता की गई है। इसके अलावा मार्गदर्शन नोट, परिपत्र और कानून के प्रावधानों की भी जानकारी है। ताकि रिटर्न फाइल करते समय किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। कर रिटर्न में अगर दिक्कतें खत्म होंगी तो यह अच्छी बात हैं लोग और आगे आएंगे।
नोटिफाइ किए गए थे दोनों ITR #tosnews
पिछले साल आई एक खबर के मुताबिक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए दो आयकर रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। आकलन वर्ष वह होता है, जिसमें पूरे वित्त वर्ष के दौरान कमाई गई आय का आकलन किया जाता है। कई करदाताओं की मांग थी कि फॉर्म्स को आकलन वर्ष शुरू होने से पहले ही नोटिफाई कर दिया जाना चाहिए ताकि आयकर रिटर्न फाइल करने में सुगमता रहे। जानकार के मुताबिक, आम तौर पर आयकर विभाग किसी आकलन वर्ष के लिए फॉर्म्स अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिसूचित करता है। लेकिन आकलन वर्ष 2020-21 के लिए विभाग ने ITR -1 सहज और ITR -4 सुगम फॉर्म्स को जनवरी के पहले सप्ताह में ही अधिसूचित कर दिया है। फॉर्म्स में दो बड़े बदलाव हैं।
पहला यह कि अगर कोई व्यक्तिगत करदाता किसी आवासीय संपत्ति में संयुक्त मालिक है तो सहज या सुगम किसी से भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। दूसरा बदलाव यह कि सहज उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वैध नहीं है, जिन्होंने बैंक खाते में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए हैं, या फिर विदेश यात्रा या बिजली पर क्रमश: 2 लाख या 1 लाख रुपये खर्च किए हैं।
—GB Singh