पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 साल पहले लालकिले पर हुए आतंकी हमले के आरोपी बिलाल अहमद कावा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इससे पहले पुलिस को 7 फरवरी तक जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।कावा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 जनवरी को आईजीआई एयरपोर्ट टी-3 टर्मिनल से दबोचा था।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कावा की जमानत याचिका के संबंध में 7 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था।
कावा ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसे और हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। कावा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने कावा को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की है।