तेजाब से हमले की बढ़ती घटनाओं से चिंतित प्रदेश सरकार अब तेजाब विक्रेताओं पर शिंकजा कसने की तैयारी में है। अब, प्रदेश में तेजाब विक्रेताओं को 15 दिन के भीतर तेजाब के स्टॉक की रिपोर्ट संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। ऐसा न करने वाले विक्रेताओं पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अधिकारी मौके पर स्टाक का निरीक्षण एवं हर माह की सात तारीख को बैठक कर ब्यौरा गृह विभाग को सौपेंगे।
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इस बारे में मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने जिलाधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। इसमें तेजाब विक्रेताओं को तेजाब खरीदने वाले का पूरा ब्यौरा रजिस्टर में अंकित करने के साथ ही उसके फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए गए हैं।