केंद्र सरकार इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार नंबर को जरूरी करने जा रही है। इसके लिए फायनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में मंगलवार को फाइनेंस अमेंडमेंट बिल में इसका प्रपोजल रखा है।

अगर इसे संसद की मंजूरी मिल गई तो ये नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। फाइनेंस अमेंडमेंट बिल के प्रपोजल के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करने के अलावा पैन कार्ड की एप्लीकेशन के लिए आधार नंबर जरूरी होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल देश में ढाई करोड़ लोग पैन कार्ड के लिए एप्लाई करते हैं। वहीं, अब 25 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड इश्यू किए गए हैं।
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PAN कार्ड आधार से लिंक न होने पर वैध नहीं होगा: इस प्रपोजल के मुताबिक, अगर पैन कार्ड आधार आइडेंटिटी से लिंक नहीं होगा तो उसे अवैध माना जाएगा। बता दें कि बेसिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे सैलरी के लिए PAN जरूरी है।
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