पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी का अवैध निकाह वाला मामला तूल पकड़ रहा है। अब इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा निलंबित करने की अपील खारिज कर दी। बता दें कि इस मामले में 3 फरवरी को जिला और सत्र अदालत ने 5,00,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीएसजे अफजल मजोका ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी और तब इस फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज फिर अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तो इससे रावलपिंडी की अदियाला जेल से इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की उम्मीदें धराशायी हो गईं, बता दें कि जहां 71 साल के इमरान खान पर कई मामले दर्ज हैं, वहीं उनकी 49 साल की पत्नी बुशरा भी कई मामलों का सामना कर रही हैं।