यूपी के बिजनौर और उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में राज्य सीमा विवाद से जुड़ा मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर और हरिद्वार के जिलाधिकारियो को सीमांकन करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को सीमांकन करने के लिए एसडीएम की तैनाती का आदेश दिया है। एसडीएम की मौजूदगी में दोनों राज्यों की राजस्व टीम सीमा की पैमाइश करेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे याचिकाकर्ता गुरप्रीत सिंह की मौजूदगी में सीमांकन करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सीमांकन करने के बाद जरूरी होने पर खंभे भी लगाए जाएं। बिजनौर जिले के हिम्मतपुर बेला गांव में सीमांकन करने का आदेश दिया है।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस मंजीव शुक्ला की डिवीजन बेंच ने गुरप्रीत सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश जारी किया है। उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों ने गुरप्रीत सिंह पर अवैध तरीके से राज्य सरकार की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। गुरप्रीत सिंह का दावा है कि उसकी जमीन उत्तराखंड के बजाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features