विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार दिया गया है। वह पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क आर्डर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से कराएंगे।
प्रदेश सरकार में पांच लाख रुपये तक के सरकारी ठेके स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। विभाग ये कार्य वर्क आर्डर के आधार पर आवंटित करेंगे। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए उत्तराखंड वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
आदेश के मुताबिक, विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार दिया गया है। वह पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क आर्डर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से कराएंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र जारी किया गया है।
जिसमें कहा गया है कि वर्तमान पर्यावरणीय बदलावों के दृष्टिगत राज्य में हो रही अतिवृष्टि के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटना में असामान्य रूप से वृद्धि हो रही है। इस कारण स्थानीय स्तर पर तात्कालिक राहत कार्य कराने आवश्यक हैं। यह कहा गया है कि स्थानीय निवासियों के रोजगार सृजन और राज्य से पलायन रोकने के लिए शासन ने वित्तीय नियमों व उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है।
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