उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून में निजी भूमि पर सैन्य धाम (शहीद सैनिकों की याद में स्मारक) के निर्माण के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने 21 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी और सरकार से इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
देहरादून निवासी सीमा कनोजिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह रोक लगाई। याचिका में कहा गया है कि देहरादून में मसूरी मार्ग पर स्थित गुनियाल गांव में सैनिक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड द्वारा सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। याचिका के अनुसार, सैन्य धाम के निर्माण तथा इस तक पहुंचने वाले मार्ग को बनाने के लिए बोर्ड ने अनेक निजी लोगों की भूमि का इस्तेमाल किया लेकिन इसके लिए बोर्ड ने जमीन मालिकों से न तो अनुमति ली और न ही उन्हें इसके लिए कोई मुआवजा दिया।
निर्माण पर रोक लगाते हुए अदालत ने सरकार से इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 18 जून तय की है।