नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 13 साल की एक रेप पीडि़ता को उसका 31 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है।

मुंबई की इस लड़की के साथ उसके पिता के बिजनेस पार्टनर ने 6 महीने पहले दुष्कर्म किया था जिसके चलते वो गर्भवती हो गई थी। इसके बाद उसने अदालत ने गर्भपात की अनुमति देने की याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि लड़की के साथ हुई घटना के बाद उसकी उम्र और जिस सदमे से वो गुजरी है उसे देखते हुए कोर्ट गर्भपात की अनुमति देती है।
इससे पहले हुई सुनवाई में जस्टिस एसए बोबडे और एल नागेश्वर राव की बेंच ने आदेश दिए थे कि मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टर्स की एक टीम लड़की की जांच कर रिपोर्ट सौंपे की इस गर्भपात को अनुमति दी जा सकती है या नहीं। बता दें कि कानून में 20 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ की अनुमति नहीं दी जा सकती। बेटी के गर्भवती होने के बाद उसकी मां ने अदालत में याचिका दायर करते हुए बेटी के गर्भपात की गुहार लगाई थी।
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