बड़ी खबर: मोदी जी के आने से पहले हुई बड़ी गिरफ्तारी, IPS कर रहा था ये काम
याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत पीठ ने महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को इस मसले पर विचार कर चार महीने में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन से कहा है कि अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील भूवन रिभू ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा- 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसके तहत नाबालिग पत्नी के साथ बनाए गया यौन संबंध बलात्कार नहीं हैं। वहीं, पोक्सो कानून कहता है कि किसी भी नाबालिग बच्चे के साथ उसकी सहमति या सहमति के बगैर यौन संबंध बनाया जाता है तो वह अपराध है।