केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बूचड़खाने के मकसद से गोवंश खरीद-फरोख्त कानून में किसी तरह का बदलाव फिलहाल नहीं किया है। हालांकि मंत्रालय ने मछली बाजार और एक्वेरियम की बिक्री करने वालों के लिए जो कानून अधिसूचित किया था, उसे रद्द कर दिया है।

इसके अलावा अपने व्यवसाय, दुकान या केंद्र का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने गोवंश खरीद-फरोख्त से संबंधित अधिसूचना की फाइल केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजी है। इस पर किसी भी निर्णय में काफी वक्त लगेगा।