तिब्बत के मुद्दे पर चीन का बड़ा झटका लगा है। तिब्बत से लोग अब भारतीय कहलाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने तिब्बती मूल के तीन भारतीय नागरिकों को राहत देते हुए उन्हें पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है।
चीन को झटका
हाई कोर्ट ने साफ किया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद और एक जुलाई 1987 तक भारत में पैदा हुए तिब्बती मूल के लोग इंडियन सिटिजन हैं और ऐसे में उन्हें इंडियन पासपोर्ट जारी करने से मना नहीं किया जा सकता। चीन भी उन्हें अपना नागरिक नहीं कह सकता मूल रूप से ये सभी भारतीय हैं।
भारतीय माने जाएंगे तिब्बती
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया है कि इस पीरियड के दौरान इंडिया में पैदा हुए तिब्बती मूल के लोगों को सिटिजनशिप ऐक्ट के तहत भारतीय सिटिजन माना जाएगा।
क्या है मामला
दिल्ली हाई कोर्ट में तीन भारतीय तिब्बतियों की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि उन्हें इंडियन पासपोर्ट देने से मना किया गया है। इन तीनों याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इनमें से दो ने कहा कि वह 26 जनवरी 1950 से एक जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए हैं।
जबकि एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उनके पिता इस दौरान पैदा हुए थे। फिर भी पासपोर्ट विभाग ने उन्हें पासपोर्ट जारी करने से मना कर दिया। जबकि नियम के मुताबिक वे इंडियन सिटिजन हैं।