टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो बैंक से 20 लाख रुपए से अधिक रकम निकालने पर देना होगा टीडीएस

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो बैंक से 20 लाख रुपए से अधिक रकम निकालने पर टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को यह स्पष्ट किया। समाचार एजेंसी पीटीआइ की एक खबर के मुताबिक विभाग ने बैंकों और डाकघरों को एक नई यूटिलिटी उपलब्ध करायी है। बैंक और डाकघर 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी करने वालों से किस दर से टीडीएस वसूलना है, इसका पता लगाने के लिए इस यूटिलिटी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस फैसिलिटी का विस्तृत ब्योरा देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि अब बैंक और पोस्ट ऑफिस को टीडीएस दर तय करने के लिए अब केवल नकदी की निकासी करने वाले व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर डालना होगा। 

रिटर्न दाखिल नहीं करते तो 1 करोड़ से अधिक निकासी पर 5% TDS

CBDT ने कहा है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाला व्यक्ति एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालता है तो उसे 2 फीसद की दर से टीडीएस देना होगा। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वाला व्यक्ति अगर 20 लाख रुपये से अधिक राशि अपने बैंक खाते से निकालता है तो उसे दो फीसद की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा और अगर वह एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालता है तो उसे पांच फीसद की दर से टीडीएस देना होगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब तक इस यूटिलिटी की मदद से 53,000 से अधिक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का सत्यापन किया जा चुका है।

यह फंक्शन इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर एक जुलाई, 2020 से उपलब्ध है। इसे आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर “Verification of applicability u/s 194N” पर देख सकते हैं। इस फैसिलिटी को बैंकों के वेब सर्विसेज पर भी उपलब्ध करा दिया गया है ताकि यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो जाए और बैंक के इंटरनल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से लिंक हो जाए।

सीबीडीटी ने कहा कि नकदी की निकासी से जुड़े आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ऐसे लोग भी बड़ी राशि की निकासी बैंकों से करते हैं, जिन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

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