सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह परीक्षा पांच मई को आयोजित की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
इसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर मुकदमे भी शामिल हैं, जिसमें नीट-यूजी विवाद पर विभिन्न हाई कोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है ताकि मुकदमों की बहुलता से बचा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दी थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी, जिनमें परीक्षा रद करने, दोबारा परीक्षा देने और नीट-यूजी 2024 के संचालन में कदाचार की जांच की मांग करने वाली याचिकाएं केंद्र के जवाब के रूप में शामिल थीं।
पीठ ने कही थी ये बात
पीठ ने कहा था कि उसे परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई प्रगति पर सीबीआइ से एक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि नीट यूजी 2024 के परिणामों का डेटा विश्लेषण आइआइटी-मद्रास द्वारा किया गया था, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने एनटीए को लेकर कही थी ये बात
याचिकाकर्ताओं ने अपने जवाब में कहा कि एनटीए ने अधूरे डेटा और विश्लेषण वाली आइआइटी मद्रास की अधूरी रिपोर्ट दाखिल करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। दावा किया गया है कि टाप 100 छात्रों में से 61 छात्रों को 720/720 अंक मिले लेकिन रिपोर्ट में कोई असामानता नहीं है।