पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को पूरी तरह से खोलने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने रेस्टोरेंट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। फिर से राज्य में लोग रेस्टोरेंट में खाने का मजा ले सकेंंगे। राज्य में रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक सर्विस दे सकते हैंं। हालांकि इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए जारी उपायों का पालन करना होगा। होटल या रेस्टोरेंट की स्ट्रेंथ 50 फीसद ही होनी चाहिए। लोग होटल व रेस्टोरेंट अब पार्टी भी बुक करा सकतेे हैं।
बता दें, इससे पहले पंजाब सरकार ने 8 जून से राज्य में शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन इस इजाजत में होटलों व रेस्टोरेंटों में बैठकर खाना खाने का अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी कर इसकी अनुमति दे दी है। इससे होटल व रेस्टोरेंट मालिकों को काफी राहत मिलेगी।
इससे पहले सरकार ने सभी धार्मिक स्थल खोलने की भी अनुमति दी थी। धार्मिक स्थल सुबह 5:00 बजे से लेकर शाम 8:00 बजे तक खुल रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 20 लोगों को ही इकट्ठा होने की अनुमति है।शॉपिंग मॉल भी खुल चुके हैं। यहांं 2 गज की दूरी के नियम का पालन किया जा रहा है। अभी तक मॉल्स में बने रेस्टोरेंट और फूड ज्वाइंट में बैठकर खाना खानेे की अनुमति नहीं थी, लोगों को होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा मिल रही थी, लेेेेेकिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में अब लोग बैठकर खाना खा सकेंगे।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features