
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: अब मोबाइल नंबर की तरह बदल सकेंगे बिजली कंपनी…
एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट में टैक्स लगेगा बराबर
नॉन-एसी और एसी रेस्टोरेंट के बीच टैक्स का अंतर खत्म हो जाएगा।रविवार को मंत्रियों के समूह में जीएसटी घटाने पर सहमति बनी थी। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्य एसी रेस्टोरेंट पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने के पक्ष में हैं।
मंत्रियों के समूह की एक और बैठक जल्द होगी। फाइव स्टार या इससे ऊंची कैटेगरी के होटल में 18 फीसदी जीएसटी जारी रह सकता है। इस पर नवंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंतिम फैसला संभव है।
नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा
नवंबर के बाद से एसी रेस्टोरेंट मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसका नाम लेकर भी रेस्टोरेंट मालिक ग्राहकों की जेब लूट रहे थे। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस सेगमेंट में ही सबसे ज्यादा बेनेफिट कस्टमर को नहीं मिल रहा है।
रेस्टोरेंट में कम हो सकती है जीएसटी की दरें
केंद्र सरकार ने राज्यों के वित्तमंत्रियों का एक पैनल बनाया है जो रेस्टोरेंट में जीएसटी दरों के स्लैब को कम कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति होटल में खाना खाने जाता है तो उसको रेस्टोरेंट के हिसाब से 12 से लेकर के 28 फीसदी तक जीएसटी देना पड़ रहा है। इनमें 28 फीसदी जीएसटी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट पर लगता है।
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