गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ में प्रशासकों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त की गई प्रशासको की समिति फिलहाल भारतीय ओलंपिक संघ को टेकओवर नहीं करेगी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में CoA की नियुक्ति कर भारतीय ओलंपिक संघ की कमान सौंप दी थी। आइओए(IOA) ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
IOA का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि यह मुद्दा देश को परेशान कर रहा है और आईओए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हिस्सा है। मेहता ने अपने तर्क में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समिति के अनुसार एक निर्वाचित निकाय को ही संघ का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और यदि IOA का प्रतिनिधित्व गैर-निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाता है तो इसे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी।